NFSA Rajasthan:- Login, Registration, Status Check, Benefits, Aadhaar Seeding , Ration Card, etc
NFSA Rajasthan, National Food Security Act के तहत चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से Priority Household (PHH) और Antyodaya Anna Yojana (AAY) श्रेणियों के माध्यम से गेहूं, चावल और मोटे अनाज जैसे सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में लाखों लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जहां ePoS मशीनों और Aadhaar आधारित biometric authentication के जरिए पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाता है।
इस योजना के प्रमुख लाभों में हर महीने निर्धारित मात्रा में सस्ता अनाज, One Nation One Ration Card के तहत देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त करने की सुविधा, और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर शामिल है। राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं जैसे आवेदन, पंजीकरण, लॉगिन, स्टेटस चेक, आधार सीडिंग और परिवार विवरण अपडेट विभिन्न आधिकारिक पोर्टल्स—food.rajasthan.gov.in, nfsa.gov.in (राष्ट्रीय पोर्टल), जन सूचना पोर्टल और Mera Ration App—के माध्यम से उपलब्ध हैं।
Aadhaar seeding इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। इस पूरी व्यवस्था का संचालन राज्य के Food and Civil Supplies Department Rajasthan द्वारा किया जाता है।
What is NFSA Rajasthan?
National Food Security Act (NFSA) 2013 भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राजस्थान में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। यह कानून Targeted Public Distribution System (TPDS) के अंतर्गत लागू होता है, जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 75% और शहरी क्षेत्रों की करीब 50% आबादी को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
राजस्थान में NFSA के तहत दो मुख्य श्रेणियां शामिल हैं:
Antyodaya Anna Yojana (AAY): इस श्रेणी में अत्यंत गरीब परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, जिसमें गेहूं ₹2 प्रति किलो और चावल ₹3 प्रति किलो की दर से उपलब्ध होता है।
Priority Household (PHH): इस श्रेणी के पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
इस योजना को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए Aadhaar seeding, ePoS मशीनों और biometric authentication का उपयोग किया जाता है। One Nation One Ration Card सुविधा के तहत लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में राशन प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में एक करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक और हजारों उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना राज्य के Food and Civil Supplies Department Rajasthan द्वारा संचालित की जाती है।

NFSA Rajasthan Overview
| विवरण (Description) | जानकारी (Details) |
|---|---|
| पूर्ण नाम | National Food Security Act (NFSA) 2013 – राजस्थान में Targeted Public Distribution System (TPDS) के तहत लागू |
| उद्देश्य | गरीब परिवारों को subsidized foodgrains प्रदान कर food security सुनिश्चित करना |
| कवरेज | ग्रामीण: 75%, शहरी: 50% आबादी (2011 Census आधारित); राजस्थान में लगभग 1.07 करोड़+ राशन कार्ड |
| मुख्य श्रेणियां (Categories) | 1. Antyodaya Anna Yojana (AAY) – सबसे गरीब परिवार 2. Priority Household (PHH) – अन्य पात्र परिवार |
| Entitlement (AAY) | 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह (गेहूं ₹2/kg, चावल ₹3/kg, मोटा अनाज ₹1/kg) |
| Entitlement (PHH) | 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह (समान subsidized दरों पर) |
| Fair Price Shops | 27,494+ उचित मूल्य की दुकानें (ePoS मशीनों और biometric authentication के साथ) |
| One Nation One Ration Card | हाँ – देशभर में कहीं भी राशन लेने की सुविधा (Aadhaar आधारित portability) |
| Aadhaar Linkage | अनिवार्य (seeding + e-KYC) – पारदर्शिता और leakage रोकने के लिए |
| Beneficiaries (Approx.) | 1 करोड़+ राशन कार्ड; लाखों परिवार लाभान्वित (निरंतर पहचान प्रक्रिया जारी) |
| Additional Benefits | Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) के तहत अतिरिक्त मुफ्त अनाज; Mera Ration App के माध्यम से सुविधा |
| Official Portals | • food.rajasthan.gov.in • nfsa.gov.in • jansoochna.rajasthan.gov.in (स्टेटस चेक) |
| Recent Updates (2026) | GIVE-UP अभियान विस्तार (अयोग्य लोगों के लिए); फरवरी 2026 गेहूं आवंटन आदेश; ePoS आधारित पारदर्शी वितरण |
NFSA Online Apply 2026
National Food Security Act (NFSA) 2013 के अंतर्गत राजस्थान में नया राशन कार्ड (Antyodaya Anna Yojana – AAY या Priority Household – PHH) जारी करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है। NFSA के तहत लाभार्थियों की पहचान और राशन कार्ड जारी करना राज्य स्तर पर किया जाता है। वर्ष 2026 में प्रक्रिया लगभग समान है, लेकिन अब आवेदन SSO Rajasthan पोर्टल और e-Mitra के माध्यम से ऑनलाइन आसानी से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)
- सबसे पहले SSO Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट (sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
- यदि आपके पास SSO ID नहीं है, तो Aadhaar या मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें।
- अपनी SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद “Citizen Apps (G2C)” में जाकर “e-Mitra” विकल्प चुनें।
- “Services” → “Avail Services” → “Utility” सेक्शन पर क्लिक करें।
- “Ration – New Ration Card Form Filling (Form 1)” सर्च करके उसे चुनें।
- अब अपना District और Block/Nagarpalika चुनें।
- आवेदन फॉर्म में आवेदक और परिवार की जानकारी, पता और आय विवरण सावधानी से भरें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे Aadhaar कार्ड, निवास प्रमाण, आय प्रमाण और फोटो अपलोड करें।
- अंत में फॉर्म Submit करें। आवेदन का सत्यापन BDO/EO कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
आवेदन की स्थिति (Status) आप food.rajasthan.gov.in पर Form Number के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि Aadhaar seeding और e-KYC अनिवार्य है। किसी भी सहायता के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 0141-2227117 पर संपर्क कर सकते हैं।
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं
| वस्तु | प्रति व्यक्ति | मूल्य (रुपये/किलोग्राम) |
|---|---|---|
| गेहूं | 5 किलो | ₹2.00 |
| चावल | 5 किलो | ₹3.00 |
| मोटा अनाज | 5 किलो | ₹1.00 |
| नमक | 1 किलो (प्रति परिवार) | निःशुल्क |
| दालें (कभी-कभी) | उपलब्धता पर निर्भर | सब्सिडी पर |
राजस्थान NFSA योजना 2026 की पात्रता
NFSA के अंतर्गत राशन कार्ड परिवार (household) के आधार पर जारी किए जाते हैं। पात्र परिवारों को Antyodaya Anna Yojana (AAY) या Priority Household (PHH) श्रेणियों में शामिल किया जाता है। राज्य सरकार निर्धारित मानदंडों के अनुसार योग्य परिवारों का चयन करती है।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। आमतौर पर ऐसे परिवार गरीबी रेखा (BPL) या राज्य द्वारा निर्धारित आय वर्ग में आते हैं। परिवार की आय, संपत्ति और रोजगार की स्थिति के आधार पर पात्रता तय की जाती है।
Inclusion Categories (प्राथमिक समूह)
NFSA में शामिल प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:
- Antyodaya Households (सबसे गरीब परिवार)
- BPL / State BPL परिवार
- वृद्धजन, दिव्यांग या अन्य पेंशन/सहायता योजनाओं के लाभार्थी (राज्य की guidelines के अनुसार)
Residency (निवास)
आवेदक परिवार का राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी है। राशन कार्ड या जन आधार में दर्ज पता राजस्थान का होना चाहिए।
Aadhaar Seeding और e-KYC
सभी परिवार सदस्यों का Aadhaar राशन कार्ड से जुड़ा होना और e-KYC पूरा होना अनिवार्य है। इससे पात्रता सत्यापन और राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है।
Exclusion of Ineligible Families (अपात्रता)
कुछ परिवार NFSA के लिए पात्र नहीं होते, जैसे:
- जिनकी आय अधिक है या जो Income Tax भरते हैं
- सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी में कार्यरत सदस्य
- उच्च पेंशन प्राप्त करने वाले
- चार-पहिया वाहन या अधिक संपत्ति रखने वाले
ऐसे लाभार्थियों को Give-Up अभियान के तहत सूची से हटाया जा सकता है।
Ceiling और Coverage Limits (सीमाएं)
NFSA के तहत कवरेज सीमित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 75% और शहरी क्षेत्रों की लगभग 50% आबादी को शामिल किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा तय सीमा (ceiling) के अनुसार ही नए लाभार्थियों को जोड़ा जाता है।
Rajasthan Ration Card Status 2026 Online कैसे चेक करें?
आप घर बैठे आसानी से राजस्थान राशन कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:
Step-by-Step प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
👉 food.rajasthan.gov.in - होमपेज पर “Ration Card” या “NFSA Status” से जुड़ा विकल्प खोजें।
- “Ration Card Status” / “Application Status” लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपसे मांगी गई जानकारी भरें, जैसे:
- Form Number / Application Number
- या Ration Card Number
- “Search” या “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर राशन कार्ड का स्टेटस दिखाई देगा, जैसे:
- Pending (प्रक्रिया में)
- Approved (स्वीकृत)
- Rejected (अस्वीकृत)
अन्य तरीके (Alternative Methods)
1. जन सूचना पोर्टल (Jansoochna):
👉 jansoochna.rajasthan.gov.in
यहां भी आप राशन कार्ड और NFSA से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।
2. Mera Ration App:
मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप राशन कार्ड स्टेटस और अन्य जानकारी चेक कर सकते हैं।
Rajasthan NFSA Ration Card List में नाम कैसे देखें?
आप राजस्थान NFSA राशन कार्ड सूची में अपना नाम ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
Step-by-Step प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें:
👉 food.rajasthan.gov.in - होमपेज पर “Ration Card” या “NFSA Beneficiary List” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपने District (जिला) का चयन करें।
- इसके बाद Block / Tehsil / Urban Area चुनें।
- फिर अपने Gram Panchayat / Ward का चयन करें।
- अब आपके सामने गांव/वार्ड की राशन कार्ड सूची खुल जाएगी।
- सूची में अपना नाम या Ration Card Number खोजें।
वैकल्पिक तरीका (Jansoochna Portal)
- 👉 jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाएं
- “Ration Card / NFSA” से जुड़ी सेवाएं चुनें
- जिला और अन्य जानकारी भरकर सूची देखें
कैसे करें राशन कार्ड की e-KYC?
राशन कार्ड की e-KYC (Aadhaar आधारित सत्यापन) करना जरूरी है, ताकि आपको NFSA के तहत राशन मिलता रहे। आप नीचे दिए गए तरीकों से आसानी से e-KYC कर सकते हैं:
तरीका 1: Fair Price Shop (राशन की दुकान) पर
- अपने नजदीकी राशन डीलर (FPS) के पास जाएं।
- साथ में Aadhaar कार्ड ले जाएं।
- डीलर ePoS मशीन में आपका राशन कार्ड नंबर दर्ज करेगा।
- आपकी फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन से biometric authentication होगा।
- सत्यापन पूरा होते ही आपकी e-KYC सफल हो जाएगी।
👉 यह सबसे आसान और आम तरीका है।
तरीका 2: e-Mitra / CSC सेंटर पर
- नजदीकी e-Mitra या CSC सेंटर पर जाएं।
- अपना Aadhaar और राशन कार्ड नंबर दें।
- ऑपरेटर आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी करेगा।
- biometric verification के बाद e-KYC अपडेट हो जाएगी।
तरीका 3: Mera Ration App (यदि उपलब्ध)
- मोबाइल में Mera Ration App डाउनलोड करें।
- राशन कार्ड नंबर या Aadhaar से लॉगिन करें।
- e-KYC या Aadhaar seeding से संबंधित विकल्प चुनें।
- निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें (कुछ मामलों में OTP/biometric की जरूरत होती है)।
NFSA Rajasthan Aadhaar Seeding
NFSA Rajasthan में Aadhaar Seeding का मतलब है राशन कार्ड को परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर से लिंक करना। यह प्रक्रिया जरूरी है ताकि सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचे और वितरण प्रणाली पारदर्शी बनी रहे।
Aadhaar Seeding क्यों जरूरी है?
- फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए
- सही व्यक्ति को ही राशन मिले
- biometric authentication के जरिए पारदर्शी वितरण
- One Nation One Ration Card सुविधा का लाभ लेने के लिए
Aadhaar Seeding कैसे करें?
तरीका 1: राशन की दुकान (FPS) पर
- नजदीकी राशन डीलर के पास जाएं
- अपना राशन कार्ड और Aadhaar कार्ड दें
- ePoS मशीन में विवरण दर्ज किया जाएगा
- फिंगरप्रिंट/आईरिस स्कैन से verification होगा
- सफल होने पर Aadhaar लिंक हो जाएगा
तरीका 2: e-Mitra / CSC सेंटर
- नजदीकी e-Mitra या CSC सेंटर जाएं
- Aadhaar और राशन कार्ड नंबर दें
- ऑपरेटर seeding प्रक्रिया पूरी करेगा
- biometric verification के बाद लिंकिंग हो जाएगी
तरीका 3: ऑनलाइन / App (यदि उपलब्ध)
- Mera Ration App के माध्यम से
- कुछ मामलों में OTP आधारित verification
जरूरी दस्तावेज
- Aadhaar कार्ड (सभी परिवार सदस्य)
- राशन कार्ड नंबर
- मोबाइल नंबर (Aadhaar से लिंक)
स्टेटस कैसे चेक करें?
- 👉 food.rajasthan.gov.in पर जाएं
- Ration Card / NFSA Status सेक्शन खोलें
- Aadhaar seeding status चेक करें
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ों की सूची
| दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
|---|---|
| आधार कार्ड | सभी परिवारजनों का आधार कार्ड अनिवार्य है |
| निवास प्रमाण पत्र | राजस्थान का स्थायी निवासी होने का प्रमाण |
| आय प्रमाण पत्र | पात्रता श्रेणी (PHH / AAY) की पुष्टि के लिए आवश्यक |
| पुराना राशन कार्ड (यदि हो) | सुधार, अपडेट या नाम जोड़ने के लिए |
| पासपोर्ट साइज फोटो | परिवार के मुखिया की हालिया फोटो |
| जन्म प्रमाण पत्र | बच्चों का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक |
| बैंक खाता विवरण | DBT (Direct Benefit Transfer) सुविधा के लिए |
| मोबाइल नंबर | OTP सत्यापन और ई-संवाद हेतु आवश्यक |
समावेशन श्रेणियों की सूची
| क्रम संख्या | समावेशन श्रेणी |
|---|---|
| 1 | 1. अन्त्योदय परिवार |
| 2 | 2. बीपीएल परिवार |
| 3 | 3. स्टेट बीपीएल परिवार |
| 4 | 4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी |
| 5 | 5A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना |
| 6 | 5B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
| 7 | 5C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना |
| 8 | 5D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना |
| 9 | 5E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना |
| 10 | 5F. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना |
| 11 | 5G. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरों करने वाला परिवार (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) |
| 12 | 5H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना |
| 13 | 5I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार |
| 14 | 5J. भूमिहीन कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) |
| 15 | 5K. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर |
| 16 | 5L. सीमान्त कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) |
| 17 | 5M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राषनकार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नही) शर्तो में न आते हो। |
| 18 | 6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार |
| 19 | 7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) |
| 20 | 8. एकल महिलाऐं |
| 21 | 9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
| 22 | 10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम |
| 23 | 11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार (शहरी क्षेत्र के लिए) |
| 24 | 12. कचरा बीनने वाले परिवार |
| 25 | 13. शहरी घरेलू कामकाजी महिला (शहरी क्षेत्र के लिए) |
| 26 | 14. गैर सरकारी सफाई कर्मी (शहरी क्षेत्र के लिए) |
| 27 | 15. स्ट्रीट वेण्डर (शहरी क्षेत्र के लिए) |
| 28 | 16. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार |
| 29 | 17. साईकिल रिक्शा चालक |
| 30 | 18. पोर्टर(कुली) |
| 31 | 19. कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति |
| 32 | 20. घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक |
| 33 | 21. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार |
| 34 | 22. लघु कृषक(ग्रामीण क्षेत्र के लिए) |
| 35 | 23. आस्था कार्डधारी परिवार |
| 36 | 24. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संषोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति |
| 37 | 25. एड्स(उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार |
| 38 | 26. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार |
| 39 | 27. बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियां) |
| 40 | 28. पालनहार योजनान्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार |
| 41 | 29. डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाऐं। |
| 42 | 30. निःसन्तान वृद्ध दम्पति |
| 43 | 31. वृद्ध दम्पति जिनके केवल दिव्यांग संतान है |
| 44 | 32. ट्रांसजेण्डर |
निष्कासन श्रेणियों की सूची
| क्रम संख्या | निष्कासन श्रेणी (Exclusion Category) |
|---|---|
| 1 | A. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो। |
| 2 | B. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है। |
| 3 | C. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। |
| 4 | D. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। |
| 5 | E. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रू० वार्षिक से अधिक हो। |
| 6 | F. ऐसा परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो। |
| 7 | G. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर) |
| 8 | H. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर) |
NFSA Rajasthan Helpline
यदि आपको राशन कार्ड, NFSA, Aadhaar seeding, e-KYC या किसी भी समस्या में सहायता चाहिए, तो आप नीचे दिए गए आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
मुख्य हेल्पलाइन नंबर (Rajasthan Food Department)
- 0141-2227117 – NFSA / राशन कार्ड संबंधित सहायता
- 0141-2227352 – राज्य खाद्य विभाग हेल्पलाइन
टोल-फ्री और कस्टमर केयर
- 1800-180-6127 / 6127 – राशन कार्ड / NFSA हेल्पडेस्क
- 1800-180-6030 – उपभोक्ता हेल्पलाइन
- 181 – राजस्थान सरकारी शिकायत (Sampark Helpline)
One Nation One Ration Card (ONORC)
- 14445 – ONORC हेल्पलाइन (ration portability)
अन्य महत्वपूर्ण नंबर
- 1064 – शिकायत/विजिलेंस हेल्पलाइन
- 1967 – राष्ट्रीय PDS हेल्पलाइन नंबर
Email Contact
उपयोगी वेबसाइट
- food.rajasthan.gov.in – राशन कार्ड, स्टेटस, KYC
- jansoochna.rajasthan.gov.in – beneficiary details
- sampark.rajasthan.gov.in – शिकायत दर्ज करें
